नई दिल्ली, दिसम्बर 2 -- नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। नगर निगम ने जनरल ट्रेड लाइसेंस और विशेष लाइसेंस शुल्क को अब संपत्ति कर के साथ जोड़ दिया है। अब इन दोनों लाइसेंस शुल्क को जमा कराने के लिए अलग से निगम वेबसाइट में जाकर इनका भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होनी। निगम के सदन की बैठक में मंगलवार को इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली। यह दोनों लाइसेंस शुल्क व्यावसायिक संपत्तियों व इन लाइसेंस को प्राप्त करने वालों प्रतिष्ठानों के संपत्ति कर के साथ जुड़ कर आएगा। निगम ने ए से एच श्रेणी की संपत्तियों पर यह दोनों लाइसेंस शुल्क को संपत्ति की श्रेणी के अनुसार जनरल ट्रेड लाइसेंस और विशेष ट्रेड लाइसेंस शुल्क को तय किया है। इन श्रेणियों की संपत्ति के तहत यह 15 फीसदी तक तय होगा। व्यापारी इसे सीधे निगम वेबसाइट पर जमा करा सकेंगे। इस प्रस्ताव को निगम आयुक्...
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