नई दिल्ली, अगस्त 1 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धन शोधन निवारण कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) संदेह के आधार पर किसी के बैंक खाते हुए फ्रीज नहीं कर सकती है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ईडी की अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2000 की धारा 17(1ए) के तहत बैंक अकाउंट फ्रीज करने का आदेश सिर्फ 'संदेह' के आधार पर नहीं दिया जा सकता, इसके लिए विश्वास करने का कारण, होना बहुत जरूरी है।

न्यायालय का फ़ैसला जस्टिस दीपांकर दत्ता और ‌शील नागू की पीठ ने शुक्रवार को पारित अपने फैसले में कहा कि 'भले ही धन शोधन निवारण कानून की की धारा 17(1ए) में बैंक खात फ्रीज करने के आदेश के लिए 'विश्वास करने का कारण' शब्द का साफ तौर पर इस्तेमाल नहीं कि...