संदेह का लाभ देकर सड़क दुर्घटना के आरोपी को किया बरी
बांदा, अगस्त 23 -- बांदा। न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय सत्यवीर सिंह की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाकर वृद्ध महिला की जान लेने के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव और बयानों में भारी विरोधाभास के चलते आरोपी गंभीर सिंह को दोषमुक्त कर दिया है। अभियोजन के अनुसार, मामला 14 सितंबर 2013 का है, जब हरीशंकर नामक व्यक्ति की मां फूलमतिया इलाज कराकर लौटते समय नरैनी रोड पर क्रेसर के पास टैम्पो से उतरी थीं। आरोप था कि तेज रफ्तार मैजिक वाहन ने उन्हें कुचल दिया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बेटों हरीशंकर, राजकुमार और चचेरे भाई कामता प्रसाद के बयानों के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि कोई भी स्वतंत्र चश्मदीद गवाह नहीं था। प्रति-परीक्षा में वादी हरीशंकर ने स्वीकार किया क...
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