मथुरा, सितम्बर 16 -- मथुरा, हिन्दुस्तान संवाद आश्रम में लूटपाट के बाद संत का अपहरण कर 60 लाख रुपये खाते में डलवाने वाले दो अभियुक्तों को एडीजे एफटीसी द्वितीय विनय कुमार की अदालत ने आजीवन करावास व 45-45 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। घटना में शामिल दो अभियुक्तों को अदालत पूर्व में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित कर चुकी है। एक आरोपी को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता नरेन्द्र शर्मा द्वारा की गई। एडीजीसी नरेन्द्र शर्मा ने बताया कि सेवा मंगलम बैरागी बाबा आश्रम के सामने परिक्रमा मार्ग वृंदावन में रहने वाले गोविन्दा नंद तीर्थ 3 जनवरी 2012 को वैद्य के पास से दवाई लेकर आश्रम पहुंचे। आश्रम के कमरे में पहले से ही कुछ लोग बैठे थे। उन्होंने संत को बंधक बना लिया और उनके साथ म...