हरदोई, अक्टूबर 1 -- संडीला। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर लगा। यह राष्ट्रीय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के सहयोग से आयोजित हुआ। पैनल अधिवक्ता विवेक द्विवेदी ने बालिकाओं को शिक्षा के महत्व और पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देता है। वार्डन सुमन कश्यप ने पॉक्सो एक्ट के तहत यौन शोषण, लैंगिक हमला और बाल पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों की जानकारी दी। पीएलवी राकेश कुमार ने गुड टच और बैड टच के बारे में बताते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और महिला हेल्पलाइन 1090 का उपयोग करने की सलाह दी। यह भी पढ़ें- Hamirpur News: लैंगिक अपराधों से बचाव को बालकों का संरक्षण अधिनियम अनामिका, नैना, मेनका, दामिनी और ब...