शिमला, अक्टूबर 30 -- बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत ने नगर निगम शिमला की अदालत (एमसी कोर्ट) के फैसले को बरकरार रखते हुए मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए नगर निगम आयुक्त की अदालत के निर्णय को सही ठहराया है। जिला अदालत में यह मामला एमसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के रूप में लाया गया था, लेकिन वक्फ बोर्ड मस्जिद की जमीन व निर्माण से संबंधित कोई पुख्ता दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। इस मामले की सुनवाई आज अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 यजुवेंद्र सिंह की अदालत में हुई। अदालत ने बहस पूरी होने के बाद आज अपना फैसला सुनाते हुए वक्फ बोर्ड की अपील को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री की अदालत ने 3 मई 2025 को ...