नई दिल्ली, फरवरी 26 -- Sanjay Raut: शिवसेना उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को मानहानि मामले में राहत मिली है। मुंबई की एक सत्र अदालत ने राउत द्वारा पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी द्वारा दायर मानहानि मामले में उन्हें बरी कर दिया है। गौरतलब है कि इस मामले में पिछले साल एक मजिस्ट्रेट अदालत ने राउत को दोषी करार देते हुए 15 दिन की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद यूबीटी नेता ने सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों में सुनवाई करने वाली सत्र अदालत में मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश महेश जाधव ने राउत की याचिका को स्वीकार लिया था। इस महीने की शुरुआत में हुई अंतिम बहस के दौरान राउत के वकील मनोज पिंगले ने कहा था कि राउत द्वारा किसी क...