चाईबासा, मार्च 23 -- चाईबासा, संवाददाता। मानकी मुंडा संघ ने अनुसूचित क्षेत्रों पर ग्राम सभा गठन से संबंधित आदेश मुखिया जनप्रतिनिधियों को दिए जाने पर पंचायती राज निदेशालय के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला हो समुदाय के रूढी प्रथागत परंपरागत सामाजिक प्रशासनिक एवं न्यायिक आधार पर संचालित होती है और व्यवस्था को संचालित करने का दायित्व इलाका मानकी के अधीन हैं। परंतु वर्तमान के पंचायती राज विभाग विभाग झारखंड सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है कि पंचायत उपबंध झारखंड नियमावली 2025 के आलोक में ग्राम सभा स्तर पर आवश्यक संस्थागत व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करना है, जिसमें विशेष ग्राम सभा का आयोजन का दायित्व पंचायत स्तर के जन प्रतिनिधि मुखिया को दिया गया है, जो इस क्षेत्र में सदियों से प्रचलित एवं मान्यता प्राप्त स्वशासन व्य...