नई दिल्ली, दिसम्बर 22 -- बाजार नियामक सेबी ने शॉर्ट सेलिंग को लेकर फैली अटकलों पर रविवार को स्पष्टीकरण जारी किया। कुछ मीडिया खबरों में यह दावा किया गया था कि 22 दिसंबर 2025 से गैर-वायदा खंड के शेयरों में शॉर्ट सेलिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है। सेबी ने आधिकारिक बयान जारी कर इन खबरों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। सेबी ने कहा कि शॉर्ट सेलिंग से जुड़े मौजूदा नियमों कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके नियम पहले जैसे ही लागू रहेंगे। खबरों में यह दावा किया गया था कि 22 दिसंबर 2025 से गैर वायदा खंड (Non-futures segment) के शेयरों में शॉर्ट सेलिंग पर रोक लगेगी। साथ ही यह भी कहा गया था कि खुदरा और संस्थागत निवेशक केवल वायदा खंड में शामिल शेयरों में ही शॉर्ट सेलिंग कर सकेंगे। इसके अलावा डिस्क्लोजर और रिपोर्टिंग नियमों को और सख्त किए जा...