गया, मार्च 18 -- आर्म्स एक्ट के एक मामले में जहानाबाद से राजद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव को शेरघाटी की एक अदालत से बुधवार को जमानत मिल गई। यह राहत उन्हें शेरघाटी की एसीजेएम अदालत से मिली, जहां आत्मसमर्पण के बाद उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सांसद के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने बताया कि अदालत में आत्मसमर्पण के उपरांत जमानत याचिका पर विस्तृत बहस हुई। बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश ने जमानत मंजूर कर ली।मामले के रिकॉर्ड के अनुसार, शेरघाटी थाने में पिछले वर्ष पांच अक्टूबर को गया के शस्त्र दंडाधिकारी की ओर से सांसद के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि सांसद के पास लाइसेंस की सीमा से अधिक हथियार पाए गए थे।सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने इन आरोपों को गलत बताते हुए अदालत ...