गोरखपुर, अगस्त 27 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। गैंगस्टर एक्ट की तरह ही दर्ज केस में बीएनएस की धारा 107 के तहत बदमाशों के शेयर और क्रिफ्टो करेंसी की भी जानकारी पुलिस जुटाएगी और उसे जब्त कर सकती है। इसके अलावा चल-अचल संपत्ति के जांच के दौरार ऐसे रिश्तेदारों की संपत्ति की भी जांच की जाएगी, जिनकी आमदनी से ज्यादा संपत्ति हो। अगर ऐसा मिला तो यह माना जाएगा कि बदमाश ने अपराध से अर्जित रुपये से ही रिश्तेदार के नाम पर संपत्ति खरीदी है, उसे भी गैंगस्टर के बिना ही धारा 107 के दायरे में लाकर जब्त किया जाएगा। एसएसपी को पूरा ब्योरा विवेचक को देना होगा और अनुमति के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के लिए बदमाशों की दस बिंदुओं पर संपत्ति जांच के दौरान पुलिस शामिल करेगी, जिसके आधार पर उनके संपत्तियों का ब्योरा जुटाकर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक पुलिस सिर्...