नई दिल्ली, दिसम्बर 12 -- केरल की एर्नाकुलम अदालत ने 2017 के चर्चित मलयालम एक्ट्रेस अपहरण व गैंगरेप मामले में 6 दोषियों को सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी सुनील एनएस उर्फ पल्सर सुनी और 5 अन्य दोषियों को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जज हनी एम. वर्गीज ने 8 दिसंबर को दिए फैसले में मलयालम स्टार दिलीप को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। पल्सर सुनी, मार्टिन एंटनी, मणिकंदन बी, वीजेश वीपी, वडिवल सलीम और प्रदीप को दोषी ठहराया था। शुक्रवार को सजा पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने छहों को गैंगरेप के लिए 20 साल की सख्त सजा सुनाई। दोषियों को IPC की धारा 120B (आपराधिक षड्यंत्र), 342, 354, 366, 354B, 357 और 376D (गैंगरेप) समेत कई गंभीर धाराओं में सजा हुई। यह भी पढ़ें- लूथरा भाइयों को भारत लाने की कोशिशें तेज, थाईलैंड में दूतावास ने साधा संपर्क 17 फरवरी...
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