बरेली, मार्च 7 -- बरेली, विधि संवाददाता। विशेष जज गैंगस्टर एक्ट तबरेज अहमद की विशेष कोर्ट ने शीशगढ़ के गैंगस्टर आईव को सश्रम दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने गैंगस्टर पर पांच हजार का जुर्माना भी ठोका है। एडीजीसी क्राइम दिगंबर पटेल में बताया कि थानाध्यक्ष शीशगढ़ ने वर्ष 2006 में क्षेत्र के धर्मपुरा गांव के आईव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही की थी। सुनवाई के दौरान गैंगस्टर आईव ने विशेष कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया।

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