नई दिल्ली, जून 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) को 3 अगस्त को एक पाली में राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी)-2025 कराने की अनुमति दे दी है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने यह साफ कर दिया कि नीट-पीजी 2025 परीक्षा आयोजित करने के लिए एनबीई को और समय नहीं दिया जाएगा। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह पीठ ने इसके साथ ही, परीक्षा कराने के लिए लगभग दो माह का समय लेने के लिए एनबीई को आड़े हाथ लिया। पीठ ने कहा कि हमने पहले से ही 15 जून को ही एक पाली नीट पीजी कराने का निर्देश दिया था, ऐसे में एनबीई को दो माह का इतना लंबा वक्त क्यों चाहिए? हालांकि बाद में पीठ ने 3 अगस्त को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देते हुए कहा कि इसके लिए बताए गए कारण उचित प्रतीत होते हैं। साथ ही यह स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा ...