नई दिल्ली, सितम्बर 12 -- रोजगार में दिव्यांगजनों के प्रति भेदभाव का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से सवाल किया कि क्या अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित 'कट-ऑफ' से अधिक अंक लाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को 'आगे बढ़ाने के लिए उपाय किये गए हैं। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र से 14 अक्तूबर तक जवाब देने को कहा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अपने 65 पृष्ठों के फैसले में कहा कि दिव्यांगजन संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत सामाजिक आरक्षण के हकदार हैं, जो आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया में अच्छा प्रदर्शन करने और अनारक्षित श्रेणी के कट-ऑफ से ऊपर आने पर उन्हें ऊपर बढ़ाने का प्रावधान करता है। पीठ ने कहा कि ऐसा मेधावी उम्मीदवार स्वतः ही अनारक्षित श्रेणी में चला जाएगा, जिससे आरक्षित सीट खा...