नई दिल्ली, सितम्बर 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने उच्च सुरक्षा क्षेत्र (हाई रिस्क जोन) घोषित अपने मुख्य परिसर में फोटो खींचने, सोशल मीडिया रील बनाने और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया। शीर्ष अदालत ने हाल ही में जारी एक परिपत्र में मीडियाकर्मियों से कहा कि वे साक्षात्कार और समाचारों का सीधा प्रसारण निर्धारित लॉन से करें, जो कम सुरक्षा वाला क्षेत्र है। परिपत्र में कहा गया कि किसी अधिवक्ता, वादी, प्रशिक्षु या विधि लिपिक द्वारा दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यदि मीडियाकर्मी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो एक महीने की अवधि तक उन पर अदालत में प्रवेश पर प्रतिबंधित लग सकता है। परिपत्र के अनुसार, सुरक्षाकर्मियों को किसी भी व्यक्ति, स्टाफ सदस्य, वकील या अन्य को उच्च सुरक्षा क्षेत्र के अंदर तस...