नई दिल्ली, फरवरी 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गैंगस्टर अबू सलेम की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सलेम ने दावा किया था कि उसे 10 महीने से अधिक समय से 'अवैध हिरासत' में रखा गया है, जबकि वह 1993 के मुंबई विस्फोट मामले में उसे दी गई 25 साल की सजा पहले ही काट चुका है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच सलेम की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के जुलाई 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी। आदेश में कहा गया था कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि 25 साल की सजा अभी पूरी नहीं हुई है। सलेम ने हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी जिसमें उसने कहा था कि अगर अच्छे बर्ताव के लिए छूट दी जाए तो वह पहले ही 25 साल की जेल काट चुका है। शीर्ष कोर्ट में सुनवाई के दौरान, सलेम के वकील को बताया कि हाईकोर्ट ने उसे केवल अंतरिम राहत देने से ...