उन्नाव, दिसम्बर 11 -- उन्नाव।संवाददाता। जनपद में निजी शीतगृहों से भंडारित आलू की निकासी का कार्य अब लगभग समाप्त हो चुका है। उद्यान विभाग ने जहां आलू शेष है उन कोल्ड स्टोरेजों के संचालंकों को नियमानुसार आलू हटवाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला उद्यान अधिकारी सुरेंद्र राम भास्कर ने बताया कि किसानों को कोल्ड स्टोर में भंडारित आलू निकालने के लिए पर्याप्त समय मिल सके इसके लिए जनपद में आलू भंडारण की तय अवधि 15 फरवरी से 30 नवंबर तक होती है। उत्तर प्रदेश कोल्ड विनियमन अधिनियम 1976 के तहत यदि कोई कृषक या किरायादाता निर्धारित अवधि के 15 दिनों के भीतर आलू नहीं उठाता, तो शीतगृह स्वामी को उसे नोटिस जारी करना होगा। नोटिस तामील होने के सात दिन के भीतर किसानों द्वारा आलू न उठाए जाने पर, शीतगृह स्वामी लाइसेंस अधिकारी या जिलाधिकारी को सूचना देकर सार्वजनिक नी...