बागेश्वर, फरवरी 20 -- बागेश्वर। प्लान आफ एक्शन के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ग्राम सभा करुली में जागरूकता शिविर आयोजित किया। कार्यक्रम का संचालन सचिव अनीता कुमारी ने किया। शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत मिलने वाली निश्शुल्क कानूनी सहायता की विस्तृत जानकारी दी। नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में भी अवगत कराया, ताकि जरूरतमंद लोग समय पर विधिक सहायता प्राप्त कर सकें। महिलाओं से संबंधित कानूनों पर विशेष जोर दिया गया। उपस्थित जनों को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 तथा दहेज प्रथा के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रहित में मध्यस्था-2.0, मुकदमेबाजी से पूर्व मध्यस्था, राष्ट्रीय लोक अदालत एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की गत...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.