नई दिल्ली, मार्च 31 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता की याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना उम्मीदवार अर्जुन खोटकर की जीत को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि याचिका में कोई पुख्ता तथ्य नहीं है। कांग्रेस के कैलाश गोरंट्याल द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि खोटकर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे क्योंकि वह उस समय जालना कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) के अध्यक्ष थे। गोरंट्याल को जालना विधानसभा सीट पर खोटकर से 31 हजार मतों से मात मिली थी। हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ के न्यायमूर्ति किशोर सी. संत ने सोमवार को याचिका खारिज कर दी। गोरंट्याल ने निर्वाचन आयोग और निर्वाचन अधिकारी को याचिका में पक्षकार बनाते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था और खोटकर के चुनाव को चुनौती दी थी।
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