नई दिल्ली, अक्टूबर 28 -- मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को निजी रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। जबकि इसी मामले में पत्रकार निखिल वागले को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए पेश होने को कहा है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने राउत और वागले को 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की ओर से दाखिल आपराधिक अवमानना ​​मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अवमानना का यह मामला सीजेआई और उच्च न्यायपालिका पर उनकी सार्वजनिक टिप्पणियों से जुड़ा है। पीठ ने पत्रकार निखिल वागले की बिना शर्त माफी को रिकॉर्ड पर लेते हुए, उन्हें अगली सुनवा...