बदायूं, मई 16 -- ऊर्जा संरक्षण एवं संस्थान में अनुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिखर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड नर्सिंग में नए नियम जारी किए हैं। सरकार और तकनीकी विश्वविद्यालय के निर्देशों पर अब संस्थान सोमवार से शुक्रवार तक ही संचालित होगा। नए नियमों के मुताबिक, संस्थान का समय सुबह साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक तय किया गया है। पर्यावरण और बिजली बचाने के उद्देश्य से हर शुक्रवार को पूरे परिसर को वाहन निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है। प्रशासन ने सभी छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों से अपील की है कि वे शुक्रवार को गाड़ियों का इस्तेमाल न करें और इस मुहिम को कामयाब बनाएं।प्रशासन यह भी पढ़ें- सीसीएसयू कैंपस में हफ्ते में अब पांच दिन काम ने साफ किया है कि इस बदलाव से पहले से तय परीक्षाओं और जरूरी शैक्षणिक गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़...