मुजफ्फरपुर, मई 16 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। सकरा थाना क्षेत्र के एक निजी विद्यालय की 16 वर्षीय शिक्षिका को ढाई वर्ष पहले अगवा करने में दोषी मो. आजाद (18) को चार साल की सजा सुनाई गई है। उसे दस हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माने की राशि पीड़िता को मिलेगी। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने शनिवार को उसे सजा सुनाई। मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष छह गवाहों को पेश किया।उन्होंने बताया कि शिक्षिका की मां ने 22 दिसंबर 2023 को सकरा थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें मो. आजाद को आरोपित बनाया था। एफआईआर में कहा था कि उसकी पुत्री एक निजी स्कूल में शिक्षिका थी। 20 दिसंबर 2023 की सुबह नौ बजे उसकी पुत्री स्कूल के लिए घर से निकली, लेकिन स्कूल में नहीं पहुंची। उसने आरोप...