गुड़गांव, सितम्बर 30 -- गुरुग्राम, गौरव चौधरी। शिक्षा के अधिकार (आरटीई एक्ट 2009) के तहत आवंटित सीट पर बच्चे को दाखिला न देना वेंटेश्वर स्कूल को भारी पड़ गया है। गुरुग्राम की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत डॉ. गगन गीत कौर ने फैसला सुनाते हुए सुशांत लोक में स्थित निजी स्कूल के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसके तहत तीन साल के मासूम बच्चे को दाखिला देने से मना कर दिया गया था। अदालत ने स्कूल को कड़ा आदेश देते हुए 15 दिनों के अंदर बच्चे को नर्सरी कक्षा में प्रवेश देने का निर्देश दिया है। मामला सेक्टर-44 कन्हई गांव के रहने वाले गजेंद्र के तीन वर्षीय बेटे का है। 29 अप्रैल 2026 को आयोजित आधिकारिक ड्रॉ के जरिए भव्यंश तंवर को सुशांत लोक के निजी स्कूल में नर्सरी कक्षा के लिए सीट आवंटित की गई थी। अभिभावकों ने नौ मई 2026 को स्कूल में सभी मूल दस्तावेज जमा...