जमशेदपुर, जून 25 -- झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षा विभाग के कार्यालयों में कार्यरत लिपिकों के स्थानांतरण और प्रतिनियोजन को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी पत्र के अनुसार, एक ही कार्यालय में तीन वर्ष या उससे अधिक समय से जमे लिपिकों का अनिवार्य रूप से तबादला किया जाएगा। इसके अलावा, पिछले 12 वर्षों में कुल 8 वर्ष एक ही जिले में बिताने वाले या पिछले 6 वर्षों से लगातार एक ही जिले में तैनात कर्मियों को प्रमंडल के अंतर्गत दूसरे जिलों में स्थानांतरित किया जाएगा। गड़बड़ियों और शिकायतों को रोकने के लिए जारी इन नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट निदेशालय को सौंपने का आदेश दिया गया है।

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