पटना, जुलाई 13 -- स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पढ़ाई के लिए लोन लेने वाले छात्र-छात्राओं की मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिवार से राशि की वसूली नहीं होगी। ब्याज सहित शिक्षा लोन की मूल राशि माफ कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेज दिया है। वित्त विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद इस पर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। विभाग का लक्ष्य है कि यह प्रावधान इसी वित्तीय वर्ष से लागू कर दिया जाए। अभी तक शिक्षा लोन लेने वाले छात्र-छात्राओं की मृत्यु होने की स्थिति में उनके माता-पिता या लोन के लिए गारंटर के रूप में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति से राशि वसूली का प्रावधान है। इसमें बदलाव के बाद लागू होने वाले नये प्रावधान से तत्काल राज्य के 185 मृतक छात्र-छात्राओं के परिजनों को लोन राशि चुकाने से राहत मिल जाएगी...