सीवान, दिसम्बर 21 -- गोपालपुर, निज संवाददाता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आधिकारिक रूप से पंजीकृत सभी स्कूलों में बच्चों को कक्षा एक से निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। इसके तहत प्रखंड के बहुत से निजी स्कूलों ने पंजीकरण के बाद इस नियम को लागू किया है। इसी क्रम के हुसैनगंज प्रखंड के रशीदचक मोड़ स्थित पारामिता पब्लिक स्कूल को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आधिकारिक रूप से पंजीकृत कर लिया गया है। इस निर्णय के बाद अब कमजोर एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों को स्कूल में कक्षा 1 से निःशुल्क शिक्षा का लाभ मिलेगा। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में शामिल होने के बाद निजी स्कूलों में निर्धारित 25% सीटें अब गरीब, कमजोर वर्ग और जरूरतमंद बच्चों को दी जाएंगी। इससे क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का ...
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