सोनभद्र, अप्रैल 8 -- सोनभद्र। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने करीब 5 माह पूर्व आदिवासी लड़की को भगाकर अपने पास रखने के मामले में पनौरा के शिक्षामित्र पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने प्रभारी निरीक्षक मांची को एफआईआर दर्ज करने व सीओ से मामले की विवेचना कराने के साथ ही परिणाम से न्यायालय को अवगत कराने का भी आदेश दिया है। यह आदेश मांची थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 48 वर्षीय आदिवासी व्यक्ति द्वारा अधिवक्ता नरेंद्र प्रताप सिंह के जरिए दाखिल 173(4) बीएनएसएस प्रार्थना पत्र पर दिया गया है।

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