शिक्षामित्रों की सेवा नियमित करने पर इतने समय में लें निर्णय, इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा आदेश
विधि संवााददाता, मार्च 10 -- UP Shiksha Mitra News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षामित्रों की सेवा नियमित करने के मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश जाग्गो व श्रीपाल केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 115 याची अपने-अपने प्रत्यावेदन तीन सप्ताह में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को दें और अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दो महीने में विचार कर सहायक अध्यापक के पद पर शिक्षामित्रों के नियमितीकरण मामले में फैसला लें। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने तेज बहादुर मौर्य व 114 अन्य शिक्षा मित्रों की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचियों के अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी के अनुसार याची बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र के रूप में वर्षों से कार...
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