शामली, जून 7 -- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वर्ष 2013 में 29 हजार 334 गणित एवं विज्ञान के शिक्षकों की भर्ती में नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों को नौकरी देने के आदेश के पांच माह बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं दी है। इससे परेशान अभ्यर्थी अधिकारियों एवं मंत्रियों के यहां चक्कर काट रहे है ,लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। शामली के ऐसे अभ्यर्थियों ने इस पर रोष जताया है। साथ ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। 29334 शिक्षक भर्ती को लेकर से छूट गए पात्र अभ्यर्थी 13 साल से उच्च न्यायालय एवं न्यायालय तक लड़ाई लड़ चुके है। अभ्यर्थी लोकेश, संदीप वर्मा, सलेकचंद, नेत्रपाल आदि ने बताया कि 29 जनवरी 2025 को उच्चतम न्यायालय ने बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश दिया था कि 31 दिसंबर 2019 तक उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्...