शिक्षक भर्ती के 897 पदों पर बीएलएड और स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा को भी शामिल करें, कोर्ट का आदेश
विधि संवाददाता, अक्टूबर 27 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती में बीएलएड डिग्री धारकों को भी शामिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव और निदेशक माध्यमिक शिक्षा के 11 सितंबर 2026 की अधिसूचना को एनसीटीई एक्ट व 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के विपरीत मानते हुए रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने महेश कुमार व 18 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता राहुल मिश्र व अन्य को सुनकर दिया है।क्या है NCTE का नियम एडवोकेट राहुल मिश्र का कहना था कि उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने 11,508 पद असिस्टेंट टीचर अर्बन एरिया व 897 पद संबद्ध प्राइमरी स्कूल के लिए भर्ती निकाली है। इसके तहत क्लॉज 7.1 में दो वर्षीय डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और चार वर्षीय बीएलएड डिग्री को सिर्फ अर्बन एरिया के 11,508 प...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.