शामली, सितम्बर 16 -- शामली। उच्चतम न्यायालय द्वारा एक सितम्बर 2025 को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संबंधी दिए गए निर्णय के विरोध में सोमवार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय में सौंपा। सोमवार को ज्ञापन में शिक्षकों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना में वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट देने के प्रावधान की अनदेखी की गई है। इसके चलते देशभर में लाखों शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई। शिक्षकों ने कहा कि 27 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षक पहले से ही सेवा...