रांची, जून 10 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में हस्तक्षेप के लिए दायर सभी याचिकाएं स्वीकार कर ली और सभी हस्तक्षेपकर्ताओं को अपील में प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया। हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि उनके मामले भी एक साथ ही निस्तारित हुए थे। हालांकि, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उनके विरुद्ध कोई अलग अपील दायर नहीं की थी। इसके बावजूद वर्तमान अपील में होने वाले निर्णय का सीधा प्रभाव उनके अधिकारों और हितों पर पड़ सकता है। इसी कारण उन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जेपीएससी को आवश्यक संशोधन कर सभी स्वीकृत इंटरवेनर्स को अपील में औपचारिक रूप से पक्षकार बनाने का न...