बोकारो, जून 15 -- बोकारो। जिले के सरकारी स्कूलों में सेवारत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2026 के तहत सेवारत शिक्षकों/ सहायक अध्यापकों (पारा शिक्षकों) के संबंध में प्रावधान किया गया है। जिसके अनुसार झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लागू स्तर (प्राथमिक विद्यालय / उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर) में सम्मिलित हो सकेगें।

शिक्षक पात्रता परीक्षा का आदेश इस संबंध में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत झारखण्ड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य कार्यकारी महासचिव सह प्रधान सचिव बोकारो के गौतम कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 सितंबर 2025 को पारित आदेश के विरुद्ध उच्चतम् न्यायालय में दायर अपील में उच्चतम न्यायालय द्वारा 29 मई 2016 को पारित अंतिम आदे...