सोनभद्र, अगस्त 31 -- केकराही। वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दिलाने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जारी किया है। अपर शिक्षा निदेशक कामता राम पाल के जारी निर्देश के अनुसार शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। शिक्षक स्वयं और अपने आश्रितों का विवरण आधार कार्ड के अनुसार दर्ज करेंगे। इसके बाद आवेदन प्रथम स्तर के सत्यापन एवं अनुमोदन के लिए संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक को भेजा जाएगा। प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक शिक्षक की नियुक्ति नियमानुसार होने और उसके निरंतर कार्यरत रहने की स्थिति का परीक्षण कर आवेदन जिला विद्यालय निरीक्षक को अग्रसारित करेंगे। यह भी पढ़ें- 3.56 लाख वित्तविहीन...