मधुबनी, जुलाई 25 -- मधुबनी,निज संवाददाता। जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाओं के संधारण, अभिरक्षा एवं संरक्षण को लेकर विस्तृत निर्देश दिया है। सभी शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाओं में प्रथम नियुक्ति, वार्षिक वेतनवृद्धि, सेवा सत्यापन, अवकाश, पदोन्नति, प्रशिक्षण तथा अन्य आवश्यक प्रविष्टियां समय पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। सेवा पुस्तिकाओं में ओवरराइटिंग नहीं होगी तथा त्रुटि होने पर नियमानुसार संशोधन कर सक्षम अधिकारी से सत्यापित कराया जाएगा। शिक्षकों के लिखित अनुरोध पर सेवा पुस्तिका का अवलोकन अथवा प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन मूल सेवा पुस्तिका किसी भी परिस्थिति में शिक्षक को नहीं दी जाएगी। सभी अभिरक्षा पदाधिकारी सेवा पुस्तिकाओं को सुरक्षित लॉक में रखेंगे। यह भी पढ़ें- 31 जुलाई तक सेवा लाभ मामलों की रिपोर्ट भेजन...