लखनऊ, मार्च 2 -- यूपी के एडेड विद्यालयों में प्रबन्धन अब शिक्षकों का उत्पीड़न नहीं कर सकेंगे। यूपी सरकार ने इसको लेकर व्यवस्था कर दी है। इंटरमीडिएट एक्ट की उप धारा-3 क ही उनका सुरक्षा कवच बनकर उनकी सेवा को महफूज रखेगा। शासन ने उक्त धारा का स्मरण दिलाते हुए शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियमों में सेवा सुरक्षा का अलग से प्रावधान करने की मांग को औचित्यहीन करार दिया है। इस संबंध में शासन ने सोमवार को सभी जिलों के डीआईओेएस को आदेश भेज दिया है। शासन ने कहा है कि एक्ट की उप धारा-3 (क) ही शिक्षकों का सेवा कवच है, जिसे दरकिनार करना प्रबंधतंत्र और डीआईओएस के लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि यह उपधारा ही शिक्षकों के सेवा सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है। सेवा सुरक्षा की पूर्व धारा-21 की समाप्ति के बाद से अनेक जिलों में कई स्कूलों के प्रबंध तंत्रों द्वारा शिक्...