बगहा, फरवरी 13 -- बेतिया, विधि संवाददाता। न्यायालय आदेश का अनुपालन नहीं करना शिकारपुर थानाध्यक्ष को महंगा पड़ गया है। दहेज हत्या के एक मामले में साक्षियों के विरुद्ध जारी संमन, जमानतीय अधिपत्र एवं अजमानतीय अधिपत्र का निष्पादन नहीं किए जाने पर एडीजे विकास कुमार सिंह ने इसे शिकारपुर थानाध्यक्ष के द्वारा आदेश अवहेलना एवं उपेक्षा का मामला माना है। न्यायाधीश ने इसे न्यायालय आदेश की अवहेलना एवं उपेक्षा का मामला मानते हुए शिकारपुर थाना प्रभारी के इस कृत्य को ले वाद के प्रत्येक तिथि को उनके वेतन से पांच सौ रुपए कटौती करने का आदेश पारित कर दिया है। जारी आदेश में न्यायाधीश ने पुलिस अधीक्षक पश्चिम चंपारण, बेतिया को निर्देशित किया है कि संबंधित थाना प्रभारी के वेतन से प्रत्येक तिथि को जब तक इस वाद के अपरीक्षित साक्षियों के विरुद्ध निर्गत वारंट का निष्...
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