पटना, मई 23 -- डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने शनिवार को समाहरणालय में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई करते हुए कुल 10 मामलों का निपटारा किया। उन्होंने लोक शिकायतों के प्रति लापरवाही बरतने वाले शिक्षा विभाग के पदाधिकारी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। डीएम ने कहा कि इस अधिनियम का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, संवेदनशील और सक्रिय रहें। लोक शिकायतों का समय पर और गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा के दौरान सबसे अहम मामला प्राथमिक विद्यालय बेलदारी बिगहा, प्रखंड पंडारक से जुड़ा है। यह भी पढ़ें- शिकायत निवारण में लापरवाही पर डीपीएम पर पांच हजार का जुर्माना अपीलार्थी मो. आफताब आलम (ग्राम खजुरार, प्रखंड पंडार...