फतेहपुर, मई 4 -- फतेहपुर। भारत सरकार के इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम के तहत उप्र में यूडीएसपी लागू किया गया है। इसके तहत नर्सिंग होम व पैथोलाजी को कानूनी दायरे में लाते हुए प्रतिदिन मरीजों और बीमारियों का पूरा ब्यौरा स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य किया गया है। सूचना न देने पर संबंधित संस्थान सीज किए जा सकते हैं। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के साथ-साथ संक्रामक बीमारियों पर समय रहते नियंत्रण कायम करने को भारत सरकार व उप्र शासन ने जो पुख्ता योजना बनाई है, उससे अब तक मनमाने तरीके से अपनी गतिविधियों को अंजाम देने वाले नर्सिंग होम, पैथोलाजी आदि पर शिकंजा कसेगा। सूत्रों के मुताबिक इन नर्सिंग होमों में मानक के अनुरूप सुविधाएं हैं या नहीं, इसके बावजूद साधारण से लेकर जटिल रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज होता है और स्वास्थ्य विभ...
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