शिकंजा: एक बेड का अस्पताल खोलने पर भी लाईसेंस लेना अनिवार्य
पूर्णिया, जून 5 -- पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में किसी भी तरह के निजी नर्सिंग होम, क्लिनिक, अस्पताल आदि खोलने की स्थिति में अब लाईसेंस लेना अनिवार्य हो गया है। सिविल सर्जन डॉ प्रमोद कुमार कनौजिया ने बताया कि सरकार ने निजी चिकित्सा संस्थानों को खोलने में नए नियम लागू किए हैं। यह भी पढ़ें- फायर सेफ्टी : होटलों, रेस्टोरेंटों, ढाबों में व्यवस्था की होगी जांचमानक के पालन पर लाइसेंस : - यह भी पढ़ें- रिहायशी मकानों में चल रहे अस्पताल, हादसे के बाद ही जागता है सिस्टम -लाइसेंस लेने के लिए सभी तरह के मानक बिन्दुओं में मेडिकल कचरा उठाव सिस्टम के अनुरूप सीनर्जी सिस्टम से टैग है कि नहीं, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, अग्नि सुरक्षा के मामले में विभाग का सर्टिफिकेट आदि मानक बिन्दुओं के बाद लाईसेंस निर्गत किया जायेगा। सरका...
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