कानपुर, मई 27 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। शास्त्री नगर व्यापार मंडल ने श्रम कानूनों के प्रति जागरूकता गोष्ठी का आयोजन शास्त्री नगर में किया। शास्त्री नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष पुष्पेंद्र जायसवाल, पार्षद विनोद गुप्ता ने श्रम अधिकारियों की मौजूदगी में व्यापारियों को श्रम कानूनों की जानकारी दी। श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना कानूनन अपराध है। दोषी पाए जाने पर छह महीने से दो साल तक की सजा तथा 20 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंड एक साथ हो सकते हैं।यदि किसी घर, दुकान या प्रतिष्ठान में नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा हो या उनका शोषण हो रहा हो तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस हेल्पलाइन 112 या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दें। ताकि बच्चों को मुक्त कराकर उनका भविष्य सुरक्षित किया जा सके। ब...