हापुड़, मार्च 23 -- उत्तर प्रदेश मोटरयान 26वें संशोधन स्कूली वाहनों के लिए सुरक्षा के नए मानदंड तय किए गए हैं। शासन के फरमान परिवहन आयुक्त ने सभी जनपदों में अनुपालन के भेज दिया है। इसके अनुसार अब कोई भी स्कूल वाहन 15 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं चलाए जाएंगे। इस नियम का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत स्कूल वाहनों की आयु सीमा 15 साल निर्धारित की गई है। इससे अधिक उम्र के वाहनों से स्कूली बच्चों को ले जाने और ले आने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा स्कूली वाहनों का वैध पंजीयन, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र हर समय अपडेट रखना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा स्कूल वाहनों का रंग भी निर्धारित किया गया है। पीले रंग में सभी स्कूल वाहन होंगे। इसके आगे तथा पीछे विद्यालय वाहन लिखा जाएगा। वाहन के दोनों साइड में विद्यालय...