लखनऊ, जुलाई 4 -- आरक्षित श्रेणी, शासकीय, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति तथा शत्रु संपत्ति जैसी भूमि से संबंधित सभी वादों की सुनवाई अब तीन सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से राजस्व परिषद ने लागू कर दी है। इसकी सुनवाई हर बुधवार को होगी। लंबित और नए सभी वाद सूचीबद्ध किए जाएंगे।

नई व्यवस्था का कार्यान्वयन राजस्व परिषद की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि राजस्व संहिता की धारा-9 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत लखनऊ व प्रयागराज स्थित राजस्व परिषद न्यायालयों में इन श्रेणी के सभी लंबित और नए वाद अब विशेष रूप से गठित तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके बाद आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत सं...