वाराणसी, जुलाई 31 -- वाराणसी। किशोरी के शारीरिक शोषण में दोषी सौतेले पिता को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट प्रथम) विकास श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए उसके ऊपर 26 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी आदित्य सिंह ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के मुताबिक सारनाथ थाने में आरोपी शम्सुद्दीन के खिलाफ उसकी पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया था। महिला के पहले पति से 14 साल की बेटी है। शम्सुद्दीन उस पर गलत नजर रखता था। उसने उसका शारीरिक शोषण किया। यह भी पढ़ें- शारीरिक शोषण और पोर्न वीडियो बनाने में उम्रकैद यह भी पढ़ें- किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को बीस साल की कैद यह भी पढ़ें- पॉक्सो एक्ट में बीस साल कठोर कारावास की सजा

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