वाराणसी, जनवरी 23 -- वाराणसी, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो ऐक्ट, द्वितीय) नितिन पाण्डेय ने शुक्रवार को किशोरी के शारीरिक शोषण के मामले में गौरव चंद्र राय उर्फ मुकेश को 20 साल कि सजा सुनाई है। साथ ही 36 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक अधिकारी संतोष सिंह ने पैरवी की। जंसा थाना क्षेत्र निवासी वादी ने जंसा थाने में 25 जून 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री 23 जून घर से लापता हो गई। छानबीन में गौरव चंद्र का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.