फिरोजाबाद, फरवरी 19 -- न्यायालय ने मारपीट धमकी शारीरिक शोषण के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना टूंडला क्षेत्र में युवक ने एक महिला के साथ मारपीट कर उसका शारीरिक शोषण किया। पीड़िता ने मामले में 13 मई 2022 को चन्दन पुत्र बालकिशन निवासी होली मोहल्ला एमजी रोड थाना टूण्डला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा धारा 323, 506, 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश कोर्ट संख्या 11 अतुल चौधरी की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे को पैरवी अभियोजक राजीव उपाध्याय की। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने चंदन को दोषी माना। न्यायालय ...
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