वाराणसी, फरवरी 1 -- वाराणसी, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो, ऐक्ट द्वितीय) नितिन पाण्डेय ने किशोरी के साथ शारीरिक शोषण के मामले में अभियुक्त फूलपुर के सरैया निवासी अब्दुल रहमान उर्फ गुड्डू को आठ साल कि सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। जबिक, एक अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में बारी कर दिया है। कोर्ट में अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक अधिकारी संतोष सिंह ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार मुंबई में रहनेवाले आजमगढ़ के मूलनिवासी वादी ने फूलपुर थाने में वर्ष 2016 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि मुंबई में ही उसके पड़ोस में अब्दुल रहमान अन्य लोगों के साथ रहता था। उसकी नाबालिग पुत्री को अब्दुल अपहृत ले गया। इसकी जानकारी होने पर वादी सैरया स्थित अब्दुल के घर गया। वहां उसकी बेटी भी मिली। अब्दुल ने धर...