नई दिल्ली, फरवरी 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शादी से पहले लड़कियों को किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और शारीरिक संबंध बनाने में सावधानी बरतनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने शादी का झूठा वादा करके दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह मौखिक टिप्पणी की। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि शादी से पहले लड़का और लड़की एक-दूसरे के लिए अजनबी होते हैं, इसलिए शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने में सावधानी बरतनी चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि शायद हम पुराने ख्यालों वाले हैं लेकिन शादी से पहले लड़का और लड़की एक-दूसरे के लिए अजनबी होते हैं। उनके रिश्ते में चाहे जो भी अच्छा-बुरा हो। हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि वे शादी से पहले शारीरिक संबंध कैसे बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह भी शायद हम पुराने ख्याल...