सीतामढ़ी, सितम्बर 11 -- सीतामढ़ी,।शादी समारोह देखने के बहाने बुलाकर तेज हथियार से हत्या करने के मामले में प्रथम अपर सत्र सह विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार (तृतीय) ने गुरुवार को चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने सभी पर 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। राशि जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा पाने वालों में जानकी स्थान पुरानी मठ निवासी सुनील कुमार, रमाशंकर कुमार, संजीत कुमार और रोहित कुमार शामिल हैं। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शोभा कुमारी ने बहस की। अभियोजन के अनुसार, 13 मार्च 2023 की रात आरोपित पिंटू राउत को शादी समारोह दिखाने के बहाने अपने साथ ले गए थे। इसके बाद पिंटू घर नहीं लौटा। परिजनों ने खोजबीन की। 15 मार्च को पुनौरा मंदिर स्थित पानी टंकी के पास उसका शव मिला। मृतक की पत्नी नेहा ...